आवर्ती जमा खाता खोलने की प्रक्रिया | Read this article in Hindi to learn about the procedure for opening recurring deposit account.

खाता खोलने एवं परिचालन के नियम:

खाता कौन खोल सकता है?

(1) बैंक के द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति जो नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो, आवर्ती जमा खाता खोल सकता है । एक व्यक्ति को एक से अधिक खाते खोलने की इजाजत दी जा सकती है ।

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(2) निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम पर आवर्ती जमा खाता खोला जा सकता है:

(अ) व्यक्ति के स्वयं के नाम पर ।

(ब) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने संयुक्त नामों पर ।

(स) नैसर्गिक अभिभावक (Natural Guardian) द्वारा अल्पवयस्क के नाम पर ।

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(द) नैसर्गिक अभिभावक (Natural Guardian) तथा अल्पवयस्क के संयुक्त नामों पर जो कि उन्हें या उत्तरजीवी को देय होगा ।

(इ) सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक के द्वारा उस आदेश की कार्यशीलता की अवधि में अल्पवयस्क के नाम पर ।

(ई) बैंक द्वारा अनुमोदित होने पर 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र का अल्प वयस्क, अपने स्वयं के नाम पर खाता खोलकर उसका परिचालन कर सकता है, यदि वह शिक्षित है तथा एक सम हस्ताक्षर कर सकता है ।

(3) नियम 2 स, द, ब, इ के अन्तर्गत खाता खोलते समय यदि खाता एक से अधिक अल्पवयस्कों के नाम पर खोला जा रहा हो तो प्रत्येक अल्पवयस्क के नाम पर अलग-अलग खाते खोलने होंगे । कोई भी खाता एक से अधिक अवयस्क के नाम पर नहीं होगा ।

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(4) नियम 2 ब के अन्तर्गत खोले गये खाते के संयुक्त धारकों में से किसी एक कई मृत्यु हो जाने पर खाते की अवधि पूर्ण होने पर खाते की जमा राशि, बिना मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को सूचना दिये, उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को अदाकर दी जायेगी ।

यदि किसी भी समय खाते की जमा राशि का भुगतान संयुक्त धारकों द्वारा वर्जित कर दिया गया है तो ऐसी दशा में खाते की जमा राशि का भुगतान तभी हो सकता है जबकि सभी धारकों द्वारा संयुक्त रूप से या उत्तरजीवियों द्वारा इस वर्जित आदेश को निरस्त कर दिया हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस वर्जित आदेश से निरस्त करने के आदेश प्रस्तुत किए गए हों ।

(5) सभी दशाओं में अभिभावक को अल्पवयस्क के जन्म दिनांक की घोषणा करनी होगी एवं उसके वयस्क होने के दिनांक की गणना करके उसे बैंक और पास-बुक दोनों में नोट किया जाना चाहिए ।

(6) आवर्ती खाता नियम 2 स एवं 2 द के अन्तर्गत खोले जाने की दशा में अल्पवयस्क के वयस्कता प्राप्त करते ही अभिभावक खाते के परिचालन का अधिकार समाप्त हो जाता है । खाते का सम्पूर्ण जमा शेष वयस्कता प्राप्त करने वाले अल्पवयस्क की सम्पत्ति होगी ।

तत्पश्चात् खाता चालू रखने के लिए खातेदार का लिखित आवेदन प्राप्त होने पर एवं आगामी किश्त की राशि मिलते रहने पर ही खाता चालू रहेगा अन्यथा खाते में कुल जमा राशि तथा अवधि के पूर्व खाता बन्द किए जाने की दशा में प्राप्त निर्धारित ब्याज (नियम 10 अ के अनुसार) खातेदार को चुका दिया जाएगा ।

खाता खोलने की विधि:

(7) आवेदक को आवेदन-पत्र के साथ बैंक में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा । किन्तु अनपढ़ होने की दशा में उसे बैंक में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा । आवेदक को अपने साथ अपने एक पासपोर्ट आकार की फोटो एवं एक गवाह भी लाना आवश्यक होगा एवं उसके अंगूठे का निशान, आवेदन-पत्र व हस्ताक्षर कार्ड पर लगवाया जायेगा जिसे साथ आये हुए गवाह से प्रमाणित करवाना होगा ।

आवेदक के शरीर पर पाए जाने वाली किसी शिनाख्त के निशान का उल्लेख भी बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र एवं हस्ताक्षर कार्ड पर करा लेना चाहिए ।

रकम जमा कराने की विधि एवं समय:

(8) बैंक के निर्णय पर आवर्ती जमा खाता 6, 12, 24, 36, 48 और 60 माह के लिए प्रति माह 5 रुपये या इसके गुणित में खोला जा सकता है । किन्तु खाते की अवधि पूर्ण होने पर इसकी अधिकतम प्रति देय राशि 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

खाता खोलते समय आवेदन-पत्र पर प्रति माह जमा की जाने वाली किश्त की राशि व अवधि का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए, खाता खुलने के बाद इनमें कोई भी परिवर्तन किसी भी अवस्था में नहीं किया जा सकेगा ।

(9) मासिक किश्त प्रत्येक माह की अन्तिम तारीख को या इससे पूर्व जमा-पर्ची भरकर, निश्चित राशि सहित बैंक में देनी होगी । किश्त की स्वीकृति राशि से कम राशि जमा हेतु स्वीकार नहीं की जायेगी । निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली प्रत्येक किश्त की राशि पर 4 पैसे प्रति 5 रुपये ब्याज लिया जायेगा । विलम्बित किश्तों पर लगाया गया ब्याज पूरे महीनों पर लिया जायेगा ।

(10) (अ) यदि जमाकर्ता खाते की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही उसमें जमा वापिस निकलवाना चाहता है तो उसे वह राशि वापस चुका दी जायेगी, परन्तु ऐसे प्रकरणों में प्रति मास के शेष पर निर्धारित दर से साधारण ब्याज चुकाया जायेगा ।

(ब) यदि जमाकर्ता लगातार 6 महीने तक किश्तें जमा करने में असमर्थ रहा तो ऐसा आवर्ती खाता आवश्यक रूप से बन्द कर दिया जायेगा और जमाकर्ता द्वारा मासिक किश्तों में जमा की गई कुल राशि व नियमानुसार दिये जाने वाले ब्याज को जोड़कर व कुल राशि में से जमाकर्ता के खाते या संयुक्त खाते में से बैंक की कोई भी देनदारी की रकम कम कर शेष, राशि जमाकर्ता को लौटा दी जायेगी ।

(स) उस दशा में जबकि आवर्ती जमा खाता, खाता खोलने की तारीख से 6 माह की अवधि में बन्द कर दिया जाता है तो बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस दी जाने वाली राशि में एक रुपया आकस्मिक शुल्क के रूप में कम कर लिया जायेगा ।

(द) एकमात्र खातेदार का खाता या संयुक्त खाता होने की दशा में जमाकर्ता या सभी जमाकर्ताओं या उनमें से जीवित जमाकर्ताओं के द्वारा पूर्व निश्चित समस्त किश्तों को जमा कराने से पूर्व खाता बन्द कर देने की इच्छा प्रदर्शित की जाती है तो बैंक अपने यहाँ जमा की गई राशि व प्राप्त होने वाले समस्त व्याज को जोड़कर लौटा दी जायेगी । इस प्रकार के सभी प्रकरणों में 7 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी ।

(इ) एकमात्र जमाकर्ता या अन्तिम जमाकर्ता अनुबद्ध समस्त किश्तों के जमा करने के पूर्व मर जाता है तो खाता बन्द कर दिया जायेगा और किश्तों में जमा की गई कुल राशि उसके वैध प्रतिनिधि को प्राप्त होने वाले ब्याज सहित लौटा दी जायेगी ।

(ई) आवर्ती जमा खाते के संयुक्त जमा खाता होने की स्थिति में रकम दोनों या सब जमाकर्ताओं को चुकाई जायेगी इनमें से किसी एक/अधिक जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु हो जाने पर खाते में जमा की गई कुल राशि खाते की अवधि पूरी होने की तारीख तक नहीं चुकाई जायेगी ।

केवल उस दशा में जबकि जीवित जमाकर्ता/जमाकर्ताओं एवं मृत जमाकर्ताओं के न्यायालय हार नियुक्त प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से खाते की अवधि पूरी होने से पूर्व खाते खे चुकने हेतु लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर जमा रकम व नियम 10 (अ) के अन्तर्गत देय व्याज के अनुसार ब्याज दोनों चुका दिये जायेंगे ।

पास-बुक:

(11) प्रथम किश्त जमा करते समय प्रत्येक जमाकर्ता को एक पास-बुक दी जायेगी । साधरणतया पास-बुक किश्तें जमा कराते समय प्रत्येक बार बैंक में प्रस्तुत करनी होगी और इसमें प्रविष्टि की गई प्रविष्टियां बैंक के अधिकृत अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होंगी । वर्तमान में कम्प्यूटर द्वारा प्रविष्टियों की जाने लगी हैं अतः हस्ताक्षर की अनिवार्यता समाप्त हो गई है ।

खाते का स्थानांतरण:

(12) आवर्ती जमा खाते क स्थानांतरण बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में किया जा सकेगा, परन्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर खाते का स्थानांतरण नहीं होगा ।